लोकसभा ने बाल यौन अपराध निवारण संशोधन विधेय़क (पोक्सो) 2019 पारित किया

लोकसभा ने 1 अगस्त को बाल यौन अपराध निवारण संशोधन विधेय़क (The Protection of Children from Sexual Offences Act- POCSO) 2019 पारित किया. राज्‍यसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. पोक्सो विधेयक में बच्चों के साथ यौन अपराध करने वाले लोगों को मृत्यु दण्ड सहित सजा की अवधि बढ़ाने का प्रावधान किया गया है.

बच्चों की अश्लील फिल्म बनाने पर रोक लगाने के लिए विधेयक में ऐसे लोगों के खिलाफ पांच साल तक की कैद की सजा और जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है. दोबारा यही अपराध करने पर सात साल तक की सजा होगी और जुर्माना लगेगा. विधेय़क में बाल पोर्नोग्राफी को परिभाषित भी किया गया है.