भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक आफ चाइना को देश में नियमित बैंक सेवायें देने की अनुमति दी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक आफ चाइना (BOC) को देश में नियमित बैंक सेवायें देने की 1 अगस्त को अनुमति दे दी. RBI ने BOC को भारतीय रिजर्व बैंक कानून, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया है. भारतीय स्टेट बैंक (SBI), HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और ICICI बैंक समेत सभी वाणिज्यिक बैंक दूसरी अनुसूची में शामिल हैं. इस अनुसूची में आने वाले बैंकों को RBI के नियमों का अनुपालन करना होता है.