राज्यसभा ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को पारित किया
राज्यसभा ने 31 जुलाई को ‘मोटर वाहन संशोधन विधेयक (The Motor Vehicles Amendment Bill) 2019’ पारित कर दिया. इस विधेयक को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रस्तुत किया था. विधेयक के पक्ष में 108, जबकि विरोध में 13 वोट पड़े. लोकसभा ने यह विधेयक पहले ही पारित कर चुकी थी. इस विधेयक को फिर से मंजूरी के लिए लोकसभा भेजा जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं. विधेयक में सड़क सुरक्षा के लिए मोटर वाहन कानून, 1988 में संशोधन का प्रावधान है. यह विधेयक यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने में वृद्धि, थर्ड पार्टी बीमा मुद्दे का निपटारा और सड़क सुरक्षा से जुड़ा है.
मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019: एक दृष्टि
- इस विधेयक में सड़क सुरक्षा में सुधार और यातायात को नियंत्रित करने में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का प्रावधान है.
- सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में मुआवजे की राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों के मामले में साढ़े बारह हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है.
- विधेयक में सड़क दुर्घटनाओं के, पहले एक घंटे के भीतर पीडि़त के लिए नकदी रहित चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराना शामिल है.