गैर-कानूनी गतिविघियां रोकथाम संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा से पारित

राज्यसभा ने 2 अगस्त को गैरकानूनी गतिविघियां रोकथाम संशोधन विधेयक (Unlawful Activities (Prevention) Amendment- UAPA) 2019 को पारित कर दिया. लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है. सदन ने इस विधेयक को 42 के मुकाबले 147 वोट से पारित किया. विधेयक में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम, 1967 में संशोधनों का प्रावधान है.

गैरकानूनी गतिविघियां रोकथाम संशोधन विधेयक 2019: एक दृष्टि

  • इस संशोधन विधेयक के अंतर्गत केन्द्र सरकार को आतंकी गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार है. इससे पहले, सरकार सिर्फ संगठनों को ही आतंकवादी घोषित कर सकती थी.
  • इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) के महानिदेशक को भी यह अधिकार दिया गया है कि वे एजेंसी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में अभियुक्तों या संगठनों की सम्पत्ति की कुर्की का आदेश जारी कर सकते हैं.