हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए बीमा योजना शुरू की

हरियाणा सरकार ने राज्य के व्यापारियों के लिए 12 सितम्बर को दो बीमा योजना की शुरुआत की. इसके तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ‘मुख्यमंत्री व्यापारी निजी दुर्घटना बीमा योजना’ की घोषणा की. इस बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने या पूरी तरह से विकलांग होने पर व्यापारियों को पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी.

इसी तरह से व्यापारियों के लिए 5 से 25 लाख रुपये तक के नुकसान की क्षति-पूर्ति के लिए ‘मुख्यमंत्री व्यपारी क्षत्रिपति बीमा योजना’ की भी शुरुआत की गई है.

बीमा योजना का लाभ लेने के लिए इसके लिए व्यापारियों को GST के तहत पंजीकरण करना अनिवार्य होगा. सरकार ने यूनाइटेड इंडिया कंपनी से दोनों बीमा योजनाओं को कवर करवाया है. दोनों योजनाओं का सालाना प्रीमियम करीब 38 करोड़ रुपये बनेगा, जिसे सरकार वहन करेगी.