मोटर वाहन (संशोधन) कानून 2019 (Motor Vehicles Amendment Act, 2019) के संशोधित प्रावधान 1 सितम्बर से लागू हो गया. इसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड बढ़ाया गया है. इस विधेयक को हाल ही में संसद के दोनों सदनों से पारित किया था.
मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019: एक दृष्टि लाल बत्ती का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड एक हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया गया है. सीट बेल्ट के बिना वाहन चलाने पर अब सौ रुपये की जगह एक हजार रुपये भरने होंगे. लापरवाही से तेज गाड़ी चलाने पर एक हजार की जगह पांच हजार रुपये का दंड भरना होगा. शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये भरने होंगे. बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. बीमा की प्रति के बिना वाहन चलाने पर दो हजार रुपये भरने होंगे. किशोर के गाड़ी चलाने पर उसके अभिभावक और वाहन के मालिक को दोषी माना जाएगा. इसके लिए 25 हजार रुपये आर्थिक दंड के साथ तीन वर्ष के कारावास की सजा होगी. हेलमैट के बगैर दोपहिया वाहन चलाने पर पहली बार पांच सौ रुपये और दोबारा ऐसा करने पर डेढ़ हजार रुपये का आर्थिक दंड देना होगा और दुपहिया वाहन पर तीन सवारी ले जाने पर सौ रुपये की जगह पांच सौ रुपये भरने होंगे.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2019-09-01 22:53:522019-09-01 22:53:52मोटर वाहन संशोधन कानून 2019, 1 सितम्बर से लागू हुआ