RBI ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पर कई तरह के प्रतिबन्ध लगाये

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC) बैंक पर कई तरह के प्रतिबन्ध लगा दिए हैं. RBI ने यह कार्रवाई बैंकिग रेलुगेशन एक्ट, 1949 के सेक्‍शन 35A के तहत की है. ये प्रतिबन्ध RBI के नियमों के उल्‍लंघन के कारण लगाये गये हैं.

प्रतिबंधों के तहत PMC बैंक में कोई नया फिक्‍सड डिपॉजिट बैंक के नए लोन जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. बैंक के ग्राहक अगले 6 महीने तक 1000 रुपये से अधिक पैसा नहीं निकाल सकेंगे.