उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के इनकम टैक्स सरकारी खजाने से भरने की व्यवस्था को खत्म किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के इनकम टैक्स सरकारी खजाने से भरने की व्यवस्था को खत्म कर दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे संबंधित आदेश 13 सितम्बर को जारी किया. नई व्यवस्था के तहत भविष्य में किसी भी कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री का आयकर रिटर्न अपने खर्चे से भरा जायेगा. अब तक सरकार मंत्रियों का सरकारी खजाने से आयकर रिटर्न दाखिल किया करती थी.

मुख्यमंत्रियों के इनकम टैक्स को अदा करने का यह बिल मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में पास हुआ था. उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के वेतन, भत्ते और विविध अधिनियम-1981 के तहत एक कानून लागू किया गया था. तब से लेकर अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती, कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, श्रीपति मिश्र, वीर बहादुर सिंह और नारायण दत्त तिवारी सहित 19 मुख्यमंत्रियों ने इस कानून का लाभ उठाया.