देश के सात उच्च न्यायालय में नये मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी गयी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के सात उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) में नये मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को 4 अक्टूबर को मंजूरी दी. ये नियुक्ति इस प्रकार है:

  1. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय: न्यायमूर्ति रवि शंकर झा
  2. गुवाहाटी उच्च न्यायालय: न्यायमूर्ति अजय लाम्बा
  3. राजस्थान उच्च न्यायालय: न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती
  4. केरल उच्च न्यायालय: न्यायमूर्ति ए मनि कुमार
  5. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय: न्यायमूर्ति एलएन स्वामी
  6. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय: न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी
  7. सिक्किम उच्च न्यायालय: न्यायमूर्ति एके गोस्वामी

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति: मुख्य तथ्य

  • संविधान के अनुच्छेद 214 से 237 तक में राज्य की न्यापालिका का उल्लेख है. संविधान का अनुच्छेद 214 यह बतलाता है कि प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होगा.
  • संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करता है.
  • अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से सम्बंधित है. राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सम्बंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है.