भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पंजीकरण कराने की अनुमति दी गयी

भारत के पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को प्रवासी भारतीयों की ही तरह राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत पंजीकरण कराने की अनुमति दी है.

वित्‍त मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार भारतीय मूल के विदेशी नागरिक NPS के लिए पंजीकरण करा सकते हैं बशर्ते वे कानून के तहत भारत में निवेश करने के पात्र हों. ऐसे लोग अपनी जमा-पूंजी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के दिशा-निर्देशों के तहत देश के बाहर भी ले जा सकेंगे.

अब कोई भी भारतीय नागरिक चाहे वह देश में रहता हो या विदेश में और चाहे वह भारतीय मूल का विदेशी नागरिक ही क्‍यों न हो, 65 वर्ष की उम्र तक NPS के तहत पंजीकरण करा सकता है.