सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक के फैसले को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक के अपने फैसले को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने अगस्त 2018 में दिए इस फैसले में माना था कि SC/ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी की व्यवस्था के चलते कई बार बेकसूर लोगों को जेल जाना पड़ता है. कोर्ट ने तुंरत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. इसके खिलाफ सरकार ने पुनर्विचार अर्जी दायर की थी. जिसपर तीन जजों की बेंच ने फ़ैसला सुनाया.

अदालत ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका को मंजूर कर लिया है. अगस्त 2018 में संसद ने SC/ST उत्पीड़न निरोधक कानून में संशोधन पारित कर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ के फैसले को निष्प्रभावी कर दिया था.