जस्टिस संजय करोल ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

जस्टिस संजय करोल ने 11 नवम्बर को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. बिहार के राज्यपाल फागू चौहान उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई.

पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एपी शाही का स्थानांतरण मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर होने के बाद जस्टिस करोल पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं.

जस्टिस करोल इससे पूर्व त्रिपुरा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे. साल 1998 से 2003 तक वे हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता रहे थे. 25 अप्रैल 2017 से 5 अक्टूबर 2018 तक हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया और 14 नवम्बर 2018 को त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे.

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति: मुख्य तथ्य

  • संविधान के अनुच्छेद 214 से 237 तक में राज्य की न्यापालिका का उल्लेख है. संविधान का अनुच्छेद 214 यह बतलाता है कि प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होगा.
  • संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करता है.
  • अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से सम्बंधित है. राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सम्बंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है.