उच्‍चतम न्‍यायालय ने कर्नाटक विधानसभा के 17 अयोग्य विधायकों को चुनाव लड़ने की छूट दी

उच्‍चतम न्‍यायालय ने कर्नाटक विधानसभा अध्‍यक्ष के 17 विधायकों की अयोग्‍यता के फैसले पर 13 नवम्बर को अपना फैसला सुनाया. अपने फैसले में न्‍यायालय ने विधानसभा अध्‍यक्ष द्वारा 17 विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले को सही ठहराते हुए उसे बरकरार रखा है, साथ ही अयोग्य विधायकों को चुनाव लड़ने की भी इजाजत दे दी है.

न्‍यायमूर्ति एनवी रमना, न्‍यायमूर्ति संजीव खन्‍ना और न्‍यायमूर्ति कृष्‍ण मुरारी की तीन सदस्‍यीय खंडपीठ ने कहा कि यदि इस चुनाव में अयोग्‍य घोषित किए गए विधायक चुनाव जीतते हैं तो वे मंत्री या लोक अधिकारी हो सकते हैं.

जुलाई 2019 में कर्नाटक विधानसभा अध्‍यक्ष रमेश कुमार ने कांग्रेस और जनता दल एस की शिकायत के आधार पर 17 विधायकों को अयोग्‍य करार दिया था. ये विधायक विधानसभा में विश्‍वास मत के दौरान सदन से अनुपस्थित रहे थे, जिससे तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री कुमारस्‍वामी सदन में विश्वासमत हासिल नहीं कर पाए और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. उसके भाजपा विधायक दल के नेता येदियुरप्पा के नेतृत्व में कर्नाटक में सरकार बनी थी.