शस्‍त्र संशोधन विधेयक-2019 पारित, शस्‍त्र अधिनियम 1959 में संशोधन किया जायेगा

राज्‍यसभा ने 10 दिसम्बर को शस्‍त्र संशोधन विधेयक (Arms Amendment Bill) 2019 पारित कर दिया. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे चुकी है. संसद (राज्‍यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति) की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लिया है.

इस विधेयक में शस्‍त्र अधिनियम 1959 में संशोधन का प्रस्‍ताव है. इस संशोधन विधेयक में एक व्‍यक्ति को कई हथियार प्राप्‍त करने के लाइसेंस में कटौती करना और संबंधित कानून के उल्‍लंघन पर दण्‍ड की सीमा बढ़ाने का प्रावधान है. इस विधेयक का उद्देश्‍य हथियारों की अवैध तस्‍करी को रोकना है.

विधेयक में लाइसेंस धारक को केवल दो हथियार रखने की अनुमति होगी. विधेयक का उद्देश्‍य हथियार प्राप्‍त करने के लाइसेंस की वैधता तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किए जाने की भी व्‍यवस्‍था है. गोलियों के इस्‍तेमाल पर नज़र रखने के लिए प्रत्‍येक गोली पर सीरियल नम्‍बर लिखा जायेगा.