RBI ने शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज की अधिकतम सीमा तय की

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज की अधिकतम सीमा तय कर दी है. इससे संबंधित दिशा-निर्देश 30 दिसम्बर को जारी किये गये. इसका उद्देश्य किसी एक समूह को भारी कर्ज दिए जाने से हुए पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बैंक जैसे घोटालों पर रोक लगाना है.

RBI द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार ओपरेटिव बैंक शहरों में काम करने वाले को किसी भी ग्राहक को 25 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज नहीं दे सकता. ऐसे बैंकों के लिए प्राइयोरिटी सेक्टर लेंडिंग की सीमा भी कुल शुद्ध कर्जे का 40 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी कर दी गई है.