इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को एक ‘स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉडक्ट’ (Standard Health Insurance Product- SHIP) जारी करने का निर्देश दिया है. इस पॉलिसी का नाम ‘आरोग्य संजीवनी पॉलिसी’ (Arogya Sanjeevani Policy) होगा.
‘आरोग्य संजीवनी पॉलिसी’ का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना और कई बीमा पॉलिसी से भ्रमित होने से बचाना है. 1 अप्रैल 2020 से कंपनियां नई पॉलिसी जारी करेंगी.
आरोग्य संजीवनी पॉलिसी (ASP): एक दृष्टि
IRDAI के अनुसार ‘आरोग्य संजीवनी पॉलिसी’ के बाद बीमा जारी करने वाले कंपनी का नाम जुड़ा होगा. इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसी से जुड़े किसी भी दस्तावेज में कोई अन्य नाम जोड़ने की इजाजत नहीं होगी.
इस पॉलिसी में कम से कम 1 लाख रुपये और अधिकतम 5 लाख रुपये के सम अश्योर्ड की सीमा होगी. यह एक साल के पॉलिसी पीरियड के लिए ऑफर की जाएगी.
इस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 65 वर्ष तय की गई है. इसे ताउम्र रिन्यू करवाया जा सकता है.
इसे अपनी पत्नी या पति के लिए, माता-पिता या सास-ससुर और 3 महीने से 25 वर्ष के डिपेंडेंट बच्चों को इस कवर में शामिल किया जा सकता है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2020-01-10 23:57:442020-01-11 00:14:55IRDAI ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को ‘आरोग्य संजीवनी पॉलिसी’ जारी करने का निर्देश दिया