दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की अधिसूचना जारी, पुलिस को किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक अधिसूचना जारी करते हुए दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया है. यह अधिसूचना 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी. यह एक नियमित आदेश है जिसे हर तिमाही में जारी किया जाता है.

NSA (रासुका) के तहत किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है. उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा तीन की उपधारा (3) का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया है. इस कानून को 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान पारित किया गया था.

इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को पहले तीन महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है. उसके बाद आवश्यकतानुसार, तीन-तीन महीने हेतु गिरफ्तारी की अवधि बढ़ाई जा सकती है.