उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ की शुरूआत की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 21 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक यह फैसला लिया गया.
इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों या उनके परिजनों की खेत में काम करने के दौरान हादसे के चलते विक्लांग होने या मृत्यु होने की दशा में पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. पहली बार इस योजना में उन बटाईदारों को भी शामिल किया गया है, जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं और उपज में उन्हें एक हिस्सा मिलता है.
इस योजना में किसान और उसके परिवार के 18 से 70 वर्ष की आयु के सदस्य शामिल होंगे और इसे पिछले वर्ष 14 सितम्बर से लागू किया जाएगा.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2020-01-22 23:57:252020-01-23 00:08:26उत्तर प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ की शुरूआत