डेली कर्रेंट अफेयर्स
सार्क के सदस्य देशों के साथ वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए विचार-विमर्श किया गया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 मार्च को सार्क (SAARC) के सदस्य देशों के साथ वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए संवाद किया. इस संवाद का उद्देश्य कोविड-19 (कोरोना वायरस) बीमारी से निपटने के लिए संयुक्त रूप से एक सशक्त रणनीति तैयार करना था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सार्क सदस्यों के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रणनीति पर चर्चा का प्रस्ताव दिया था, जिसका सभी सदस्य देशों ने स्वागत किया था.
सार्क देशों के साथ इस संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ‘कोविड-19 इमर्जेंसी फंड’ बनाने का सुझाव दिया और भारत की तरफ से इसके लिए 1 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की. इस बैठक में सार्क देशों के शामिल प्रतिनिधियों ने अपने यहाँ उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी.
इस कॉफ्रेंस में शामिल प्रतिनिधि
विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग और पाकिस्तान की तरफ से वहां के स्वास्थ्य राज्य मंत्री जफर मिर्जा शामिल हुए.
सार्क (SAARC): एक दृष्टि
- SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन- दक्षेस) का संक्षिप रूप है.
- इसकी स्थापना 8 दिसम्बर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी. भारत के प्रयास से अप्रैल 2007 में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफ़ग़ानिस्तान इसका आठवा सदस्य बना था.
- सार्क दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है. संगठन के सदस्य देशों में दुनिया की कुल जनसंख्या का 20 फीसदी (लगभग 1.7 अरब) निवास करता है.
- सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है. इसका राजभाषा अंग्रेजी है.
- संगठन का संचालन सदस्य देशों के मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त महासचिव करते हैं, जिसकी नियुक्ति तीन साल के लिए सदस्य देशों के वर्णमाला क्रम के अनुसार की जाती है.
- सार्क के प्रथम महासचिव बांग्लादेश के अब्दुल अहसान और वर्तमान महासचिव पाकिस्तान के अमजद हुसैन बी सियाल हैं.
वर्तमान सदस्य देश
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफ़ग़ानिस्तान
वर्तमान प्रेक्षक देश
अमेरिका, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, ईरान, चीन, ऑस्ट्रेलिया. म्यान्मार, मॉरिशस और जापान
15 मार्च: विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumer Rights Day) मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उभोक्ताओं या ग्राहकों को उनके हितों के लिए बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत आने वाले कानूनों की जानकारी देना है.
विश्व उपभोक्ता दिवस 2020 का विषय ‘सदैव सक्षम उपभोक्ता’ (The Sustainable Consumer) है.
उपभोक्ता अधिकार दिवस का इतिहास
पहली बार अमेरिका में रल्प नाडेर ने उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके फलस्वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ता संरक्षण पर पेश किए गए विधेयक पर अनुमोदन किया था. 15 मार्च, 1983 को पहली बार यह दिवस मनाया गया था.
भारत में उपभोक्ता आंदोलन
भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1966 में मुंबई से हुई थी. 1974 में पुणे में ग्राहक पंचायत की स्थापना के बाद अनेक राज्यों में उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्थाओं का गठन किया गया और यह आंदोलन बढ़ता गया.
राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस
उल्लेखनीय है कि हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है. भारत में इसी दिन (24 दिसंबर) वर्ष 1986 में ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम’ लागू हुआ था. भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पहली बार 24 दिसंबर 2000 को मनाया गया था.
मौजूदा केन्द्र सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा एवं विवादों के समय पर निपटान के लिए ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम- 1986’ की जगह ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019’ लागू किया है. नए अधिनियम के तहत केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है. प्राधिकरण के पास उपभोक्ता अधिकार, अनुचित कारोबार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों की जांच का अधिकार है.
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
कोविड-19 के विषाणुओं की पहचान: पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के 11 प्रकार के विषाणुओं की पहचान की है. जापान, थाईलैंड, अमरीका और चीन के बाद इसकी पहचान करने वाला भारत पांचवां देश हो गया है. वायरस के टीके और दवाएं तैयार करने के अनुसंधान के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है.
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GST परिषद की 39वीं बैठक: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता में वस्तु और सेवाकर (GST) परिषद की 39वीं बैठक नई दिल्ली में हुई. बैठक में परिषद ने विमान के लिए रखरखाव, मरम्मत और सेवाओं पर GST दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और हस्तनिर्मित और मशीन से बनी माचिस की GST दर को 12 प्रतिशत कर दिया है.