देश में ‘महामारी अधिनियम 1897 के खंड 2’ को लागू करने का सुझाव

केन्द्रीय कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ‘महामारी अधिनियम (Epidemic Disease Act) 1897 के खंड 2’ को लागू करने का सुझाव दिया है. कैबिनेट सचिव की ओर से बुलाई गई बैठक में यह निर्णय लिया गया. इस बैठक में संबंधित विभागों के सचिव, सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के प्रतिनिधियों समेत अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया था.

कैबिनेट सचिव ने यह निर्णय देश में COVID-19 (कोरोना वायरस) के फैलने को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर जारी परामर्श लागू करने के लिए लिया है. उल्लेखनीय है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी COVID-19 को एक महामारी के रूप में घोषित किया है.

COVID-19 बीमारी को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार ने कुछ खास श्रेणियों को छोड़कर बाकी सभी वर्तमान वीज़ा 13 मार्च से लेकर 15 अप्रैल 2020 तक निलंबित कर दिया है.

महामारी अधिनियम (Epidemic Disease Act) 1897 क्या है?

इस अधिनियम में महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार को संबंधित कानून बनाने और मौजूदा कानूनों में बदलाव करने का अधिकार देता है. इसके तहत दिए गये नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को ‘भारतीय दंड संहिता की धारा 188’ के तहत दण्डित किये जाने का प्रावधान है.