हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को ड्रग एंड कास्मेटिक्स एक्ट की H1 सूची में डाला गया

कोरोना वायरस के कारण हाइड्रॉक्‍सीक्‍लोरोक्‍वीन (Hydroxychloroquine) के इस्तेमाल में आई तेजी को रोकने के लिए सरकार ने इस दवा की खुली बिक्री पर रोक लगा दी है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और उसके फार्मूले पर बनने वाली अन्य सभी दवाओं को ड्रग एंड कास्मेटिक्स एक्ट की H1 सूची में डाल दिया है.

क्या होता है H1 सूची में शामिल दवा

H1 सूची में शामिल दवा को पंजीकृत डाक्टर की अनुसंशा के बगैर नहीं बेचा जा सकता है. साथ ही केमिस्ट के लिए डाक्टर की उस पर्ची को ड्रग विभाग को भी जमा कराना होता है. अभी तक इस सूची में एड्स समेत ऐसी गंभीर बीमारियों की दवाएं हैं, जिनका शरीर पर गहरा दुष्प्रभाव होता है, लेकिन मरीज की जान बचाने के लिए उसे इन दवाओं को देना जरूरी होता है.

हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का दुष्प्रभाव घातक हो सकता है

हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा मलेरिया के इलाज के लिए इस्‍तेमाल की जाती है. मलेरिया की दवा की बिक्री पर प्रतिबंध पहली बार लगा है. कोरोना वायरस (COVID-19) से बचाव और इलाज में क्लोरोक्वीन और हाईड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के कारगर होने की जानकारी के कारण बड़ी संख्या में लोग इसका इस्तेमाल करने लगे थे. इसके साथ ही लीवर, दिल और किडनी की बीमारियों के जूझ रहे मरीजों पर इसका दुष्प्रभाव घातक हो सकता है.