प्रधानमंत्री ने देश में 21 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की, जानिए क्या है लॉकडाउन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए 24 मार्च को देश को संबोधित किया. अपने संबोधन में उन्होंने देश में 21 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की. इस खतरनाक वायरस के खिलाफ सबसे अहम हथियार सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) को सख्त तरीके से लागू करने के लिए यह कदम उठाया गया है.

लॉकडाउन क्या होता है?

लॉकडाउन एक आपातकाल व्यवस्था होती है, जिसमें जरूरी सेवाएं बंद नहीं की जाती. लॉकडाउन में बैंक, डेरी, जरूरी सामान के लिए दुकानें खुली होती हैं. लोगों को घरों में रहने की अपील की जाती है. उन्‍हें केवल आवश्यक चीजों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति होती है. इस स्थिति में प्रशासन पर निर्भर करता है कि वह किन सेवाएं को जारी रखना चाहता है.
महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी लॉकडाउन लागू कर सकते हैं. पुलिस के पास उलंघन करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने और धारा 271 के तहत मामला दर्ज करने का अधिकार होता है.

क्‍या होता है कर्फ्यू?

कर्फ्यू आमतौर पर बेहद गंभीर स्थिति में लगाया जाता है. कर्फ्यू के दौरान लोगों को अपने घरों से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती. चूंकि इसमें कुछ समय किए दी जाती है. कर्फ्यू के दौरान सिर्फ वही सेवाएं चालू रहती हैं, जो बेहद जरूरी हों. इस दौरान ट्रैफिक पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहती है. उल्लंघन करने वाले की गिरफ्तारी हो सकती है.

धारा 144 क्या है?

धारा 144 का मुख्य मकसद कई लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकना है. सरकार यह धारा तब लागू करती है जब लोगों के इकट्ठा होने से कोई खतरा हो सकता है. इस धारा के तहत 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होती.