RBI ने CKP Co-operative Bank Ltd का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई स्थित CKP Co-operative Bank Ltd का लाइसेंस हाल ही में रद्द कर दिया है. RBI ने पूंजी संबंधी न्यूनतम अनिवार्यता को पूरा करने में विफल रहने का कारण इस बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया है.

CKP Co-operative Bank Ltd Mumbai का लाइसेंस रद्द किए जाने संबंधी RBI का फैसला 1 मई से प्रभावी हुआ है. लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद यह बैंक किसी तरह का लेन-देन नहीं कर सकता है. यह बैंक जमा राशि को स्वीकार नहीं कर सकता है और ना ही किसी को जमा राशि का भुगतान कर सकता है.

DICGC Act 1961 के तहत जमा राशि वापस की जाएगी

CKP Co-operative Bank Ltd का लाइसेंस रद्द होने के बाद DICGC Act 1961 के तहत इस बैंक के जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके तहत हर जमाकर्ता को अधिकतम 5 लाख रुपये तक की जमा राशि वापस की जाएगी.

DICGC Act, 1961 के तहत बैंकों के डूबने पर जमाकर्ताओं को अधिकतम 5 लाख रुपये तक की जमा राशि वापस दिए जाने का प्रावधान है. यह राशि DICGC द्वारा लौटायी जाएगी. अगर किसी की इससे ज्यादा रकम जमा है तो 5 लाख को छोड़कर बाकी की जमा राशि डूब जाएगी.

DICGC क्या है?

DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है. RBI के निर्देश के मुताबिक सभी वाणिज्यिक और को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं का DICGC से अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा होता है. बैंकों के डूबने की स्थिति में इस बीमा के तहत जमाकर्ताओं की जमा राशि लौटाई जाती है.