MSME की सहायता के लिए कई फैसलों को मंजूरी, MSME की परिभाषा में बदलाव

सरकार ने किसानों और सूक्ष्‍म, लघु और मझोले उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises) की सहायता के लिए 1 जून को कई ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी. यह मंजूरी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई.

MSME की परिभाषा को संशोधित करने की मंजूरी

मंत्रिमंडल ने सूक्ष्‍म, लघु और मझौले उद्यमों (MSME) की परिभाषा को और संशोधित करने की मंजूरी दी है. इस फैसले से अनेक औद्योगिक इकाईयों को MSME के दायरे में लाया जा सकेगा. 2006 में MSME डेवलपमेंट एक्ट के अस्तित्व में आने के 14 साल बाद यह संशोधन किया गया है.

सूक्ष्म इकाई: सूक्ष्म इकाई (Micro Units) की परिभाषा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये के निवेश और 5 करोड़ रुपये का सकल कारोबार (टर्नओवर) कर दिया गया है.
लघु इकाई: लघु इकाई (Small Units) की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये का निवेश और 50 करोड़ रुपये का टर्नओवर किया गया है.
मध्यम इकाई: मध्यम इकाई (Medium Units) की निवेश सीमा को 20 करोड़ रुपये से बढाकर 50 करोड़ रुपये तथा 100 करोड़ रुपये की जगह 250 करोड़ रुपये का टर्नओवर कर दिया गया है.

मंत्रिमंडल ने संकट में फंसे MSME की सहायता के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के आपात कोष को मंजूरी दी. साथ ही निर्यात में शामिल MSME में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.