सरकार ने चुनावी खर्च की सीमा में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की घोषणा की

सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को चुनावी खर्च की सीमा में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की घोषणा की है. केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के बाद यह बढ़ोत्तरी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.

इस घोषणा के तहत अब लोकसभा चुनावों में अधिकतम 77 लाख तक और विधानसभा चुनाव में अधिकतम 30.80 लाख रुपये तक खर्च की सीमा तय की गयी है. अभी तक खर्च की यह सीमा लोकसभा में अधिकतम 70 लाख रुपए तक और विधानसभा में 28 लाख रुपये तक की थी.

भारतीय निर्वाचन आयोग ने COVID-19 के कारण सरकार से चुनावी खर्च की सीमा में बढ़ोत्तरी का सुझाव दिया था. इससे पहले चुनावी खर्च सीमा में यह बढ़ोत्तरी 2014 में की गई थी.

कुछ छोटे राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं

चुनावी खर्च सीमा में की गई इस बढोत्तरी को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, पुंडुचेरी, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप, लद्दाख जैसे कुछ छोटे राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्र में लागू नहीं किया गया है. यहाँ लोकसभा चुनाव में 59.40 लाख और विधानसभा चुनाव में 22 लाख रुपये तक की राशि तय की गयी है.

इसके साथ ही उत्तर-पूर्व के मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड जैसे राज्यों में लोकसभा में तो खर्च की सीमा को 77 लाख ही रखा गया है, लेकिन विधानसभा चुनावों में खर्च की सीमा को 22 लाख रुपए रखा है.