जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी गयी

जम्मू और कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की हाल ही में मंजूरी दी गयी है. यह मंजूरी 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दी गयी.

पंचायती राज अधिनियम को अपनाने से अब जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज के तीन स्तर होंगे. यहाँ के लोगों को अब देश के बाकी हिस्सों की तरह ही अपने स्थानीय प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार होगा.

पंचायती राज व्यवस्था: एक दृष्टि

पंचायती राज, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है. यह 1992 में 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक रूप से अपनाया गया था. पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तर हैं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर मंडल परिषद या ब्लॉक समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद्.