मध्यप्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 को मंजूरी दी गयी

मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने धर्म स्वातंत्र्य यानी धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 को मंजूरी दी है. नया अधिनियम मध्‍यप्रदेश में धार्मिक स्‍वतंत्रता अधिनियम 1968 की जगह लेगा.

प्रस्‍तावित कानून के अंतर्गत जो लोग धर्मांतरण के इच्‍छुक हैं, उन्‍हें दो महीने पहले जिला प्रशासन के समक्ष आवेदन करना होगा. केवल धर्म परिवर्तन करने के उद्देश्‍य से विवाह करने को शून्‍य माना जाएगा.

इस विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत किसी महिला के धर्म को जबरन परिवर्तित करने की सजा 10 वर्ष और कम से कम जुर्माना 50 हजार रुपए किया गया है. इस प्रकार के धर्म परिवर्तन करने वालों के अभिभावकों सहित रिश्तेदार भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

नाबालिगों, समूहों या अनुसूचित जाति और अनुसूजित जनजाति से संबंधित लोगों के धर्म परिवर्तन कराने के मामलों में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं.