डेली कर्रेंट अफेयर्स
10 फरवरी: विश्व दाल दिवस
प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस (World Pulses Day) के रूप में मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दाल में विद्यमान पोषक तत्वों और उसकी उपयोगिता के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है. पहला विश्व दाल दिवस 10 फरवरी 2019 को मनाया गया था.
दाल पोषण तथा खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं. इसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2016 को अन्तर्राष्ट्रीय दालों का वर्ष घोषित किया गया था.
इस वर्ष यानी 2021 में विश्व दाल दिवस का मुख्य विषय (theme) ‘Nutritious Seeds for a Sustainable Future’ है.
दलों का महत्व
दालें खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण हैं. यह विश्व की एक बड़ी जनसँख्या का प्रमुख भोजन हैं. दालों से जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है. दालों के कारण संश्लेषित उर्वरकों के उपयोग में कमी आती है. इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी होती है.
राज्यसभा ने महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020 पारित किया
राज्यसभा ने 10 फरवरी को ‘महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020’ पारित कर दिया. यह विधेयक बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963 का स्थान लेगा. यह विधेयक देश के प्रमुख बंदरगाहों को और अधिक स्वायत्ता और समुद्री क्षेत्र को मजबूती प्रदान करता है.
महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020: मुख्य बिंदु
- महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020 के तहत देश के प्रमुख बंदरगाहों के विनियमन, संचालन और नियोजन का प्रावधान है.
- इस विधेयक में प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिए महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड गठित करने का प्रावधान है. ये बोर्ड मौजूदा बंदरगाह न्यासों का स्थान लेंगे.
- यह बंदरगाहों के विश्व स्तरीय ढांचागत विकास में भी मदद करेगा और उनके संचालन में पादर्शिता बढ़ाएगा.
विधेयक में देश के बंदरगाहों के निजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है. उन्होंने कहा कि ये विधेयक बंदरगाहों को निजी बंदरगाहों के मुकाबले अधिक सशक्त और प्रतिस्पर्धी बनाएगा.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प पर दूसरी बार महाभियोग की कार्रवाई
अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प पर दूसरी बार महाभियोग की कार्रवाई ससंद के ऊपरी सदन (सीनेट) में औपचारिक रूप से शुरू हुई. सीनेट में महाभियोग चलाने के प्रस्ताव पर हुए मतदान में पक्ष में 56 जबकि विपक्ष में 44 वोट पड़े. सदन ने डॉनल्ड ट्रम्प के अधिवक्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति निवास (व्हाइट हाऊस) छोड़ने के बाद ट्रम्प पर सीनेट में महाभियोग की कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती.