IRDAI ने बीमा कंपनियों को एक मानक दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराने को कहा

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा कंपनियों को एक मानक (स्टैंडर्ड) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराने को कहा है. बीमा कंपनियां इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2021 से करेंगी. IRDAI के अनुसार इस उत्पाद (पॉलिसी) का नाम ‘सरल सुरक्षा बीमा’ (Saral Suraksha Bima) होना चाहिए.

सरल सुरक्षा बीमा: मुख्य बिंदु

  • IRDAI ने कहा कि मौजूदा समय में, बीमा कंपनियां विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उत्पाद उपलब्ध करा रहे हैं. प्रत्येक उत्पाद की अपनी विशेषताएं हैं. ऐसे में उपयुक्त पॉलिसी चुनने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.
  • IRDAI ने ‘सरल सुरक्षा बीमा’ के अंतर्गत, दुर्घटना कवर को लेकर बीमा कंपनियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. नियामक ने व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के लिए कॉमन कवरेज और एक जैसी पॉलिसी के लक्ष्य को लेकर स्टैंडर्ड उत्पाद लेन को कहा है.
  • IRDAI के अनुसार इस उत्पाद का नाम ‘सरल सुरक्षा बीमा’ होना चाहिए. उसके बाद उसमें संबंधित बीमा कंपनी का नाम हो. इसके अलावा किसी भी दस्तावेज में कोई अन्य नाम नहीं होना चाहिए.
  • IRDAI ने कहा कि उत्पाद में न्यूनतम 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 1.0 करोड़ रुपये का बीमा कवर होना चाहिए. बीमा कवर 50,000 रुपये के गुणक में होगा.
  • इस स्टैंडर्ड बीमा उत्पाद में दिशानिर्देशों के तहत अनिवार्य बेसिक कवर रहने चाहिए. बीमा कंपनियां चाहें तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के साथ वैकल्पिक कवर भी ऑफर कर सकती हैं.