EPFO ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर की सिफारिश की
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर की सिफारिश की है. श्रममंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में श्रीनगर में 4 मार्च को हुई EPFO के केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया. सरकारी गजट में ब्याज दर को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित जाने के बाद EPFO उपभोक्ताओं के खातों में ब्याज जमा किया जायेगा.
वर्ष 2014 के बाद से EPFO लगातार 8.5 प्रतिशत या उससे अधिक दर से ब्याज दे रहा है. विभिन्न आर्थिक उतार-चढ़ाव के दौरान कई वर्षों से 8.5 प्रतिशत न्यूनतम क्रेडिट रिस्क के साथ अपने सदस्यों को अधिक आय वितरित करने में सक्षम रहा है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने भविष्य निधि, पेंशन और बीमा सुविधाओं का विस्तार करते हुए भूतपूर्व जम्मू-कश्मीर भविष्य निधि अधिनियम के तहत आने वाले मौजूदा संस्थानों के कर्मचारियों को यह सुविधाएं देने का फैसला किया है.