दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2021 लागू हुआ

संसद द्वारा हाल ही में पारित ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2021’ (Govt of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Ac) 27 अप्रैल से लागू हो गया. संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित इस विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 28 मार्च को मंजूरी दी थी. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक अधिनियम (कानून) का रूप ले लिया था.

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2021: मुख्य तथ्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत दिल्ली एक विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है. यह विधेयक विधानसभा और उप-राज्यपाल की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन करता है.
1991 का मौजूदा अधिनियम पुलिस और भूमि को छोड़कर विधानसभा को हर मामले में कानून बनाने की अनुमति देता था.

इस संशोधन अधिनियम में दिल्ली के उप-राज्यपाल के अधिकार बढ़ाने का प्रावधान किया गया है. विधेयक के तहत दिल्ली सरकार को कोई भी नियम कानून या योजना लाने से पहले उपराज्यपाल की सहमति लेनी होगी.