बड़े कारोबारियों के लिए 1 अप्रैल से HSN कोड अनिवार्य किया गया

सभी कारोबारियों के लिए 1 अप्रैल 2021 से GST रिटर्न दाखिल करने के लिए HSN कोड को अनिवार्य कर दिया गया है. सालाना पांच करोड़ तक के कारोबार करने वाले सभी कारोबारियों को चार डिजिट और पांच करोड़ से अधिक टर्नओवर वालों को छह डिजिट के HSN कोड का उल्लेख करना होगा.

HSN कोड क्या होता है?

HSN का पूर्ण रूप Harmonised System of Nomenclature है. इस कोड के माध्यम से विभिन्न उत्पादों को वर्गीकृत किया जाता है. इस कोड में उन उत्पादों का विवरण दिया रहता है. पहले दो अंक उत्पादों के प्रकार को दर्शाते हैं. यह खाद्य वस्तुओं, गैर-खाद्य वस्तुओं, खराब होने वाले सामान, ज्वलनशील सामान आदि हो सकता है.

भारत ने मुख्य रूप से सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए 1986 में HSN कोडिंग प्रणाली को अपनाया था. HSN प्रणाली पूरी दुनिया में एक सामंजस्यपूर्ण व्यापार प्रक्रिया को बनाए रखने में मदद करती है.