अनूप चंद्र पांडेय को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया

राष्ट्रपति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) के रूप में सुनील अरोड़ा का कार्यकाल 12 अप्रैल को पूरा हो गया था. इसके बाद से निर्वाचन आयुक्त का एक पद रिक्त था. सुशील चंद्रा वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जबकि राजीव कुमार अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं.

निर्वाचन आयोग (Election Commission)

देश का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया. लेकिन भारत निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक संस्‍था के रूप में स्‍थापित करने वाला संविधान का अनुच्‍छेद 324 उन गिने-चुने प्रावधानों में से है जिन्‍हें पूरे दो महीने पहले 26 नवम्‍बर 1949 को ही लागू कर दिया गया था.

भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारत के गणतंत्र बनने के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हो गया था. निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्य सभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है.

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए या 65 साल की उम्र तक की जाती है. उनके वेतन और भत्ते, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समतुल्य हैं.