केंद्र सरकार ने वाहनों के पंजीकरण के लिए ‘BH’ नामक एक नया वाहन पंजीकरण चिह्न (व्हीकल रजिस्ट्रेशन मार्क) जारी किया है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 27 अगस्त को भारत सीरीज के वाहनों की अधिसूचना जारी की थी.
BH वाहन सीरीज: मुख्य बिंदु
नई BH सीरीज (BH-series) पूरे देश में मान्य होगा. इस सीरीज के वाहनों को पंजीकरण को ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं होगी. यह सुविधा रक्षा कर्मियों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी. चार या अधिक राज्यों में कार्यालय रखने वाली निजी कंपनियों के कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
इसका सबसे बड़ा फायदा ट्रांसफरेबल जॉब वाले लोगों को होगा, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं. यह लोगों को हर बार नए राज्य में जाने पर अपने वाहनों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया से बचाएगा और अपने स्थान को बदलने में काफी मददगार साबित होगा.
BH रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट ‘YY BH 4144 XX YY’ रखा गया है. जिसमें BH से पहले पंजीकरण के वर्ष को दर्शाता है, फिर भारत सीरीज कोड है.
BH सीरीज के तहत दो साल या 4, 6, 8 साल के लिए मोटर व्हीकल टैक्स लगेगा. यह योजना निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी जब उन्हें नए राज्य में स्थानांतरित किया जाएगा.
वर्तमान नियम
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 के तहत, एक वाहन मालिक को अपने वाहन को उस राज्य के अलावा जहां वाहन पंजीकृत है, किसी अन्य राज्य में एक वर्ष से ज्यादा रखने की अनुमति नहीं है. मालिक को निर्धारित समय सीमा के भीतर नए राज्य प्राधिकरण के साथ एक नया पंजीकरण लेने की आवश्यकता होती है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2021-08-29 23:19:002021-08-31 07:19:20केंद्र सरकार ने ‘BH’ नामक एक नया वाहन पंजीकरण चिह्न जारी किया