मद्रास उच्च न्यायालय ने राजमार्गों पर तय गति सीमा को रद्द किया

मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर तय की गई गति सीमा को रद्द कर दिया है. न्यायालय ने 2018 की उस अधिसूचना को रद्द किया है जिसमें एक्सप्रेसवे पर 120 किमी/घंटा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर 100 किमी/घंटा, जबकि एम 1 श्रेणी के वाहनों के लिए गति सीमा 60 किमी/घंटा निर्धारित की गई थी. हाई कोर्ट का यह आदेश एक अपील पर दिया है.

न्यायालय ने कहा कि, अधिक गति मृत्यु का मुख्य कारण है और अधिकांश दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है. इस तथ्य को जानने के बावजूद, सरकार ने वाणिज्यिक कारणों सहित विभिन्न कारणों से गति सीमा बढ़ा दी है. इससे अधिक मौतें हो रही हैं. इसका हवाला देते हुए  यह अधिसूचना रद्द की गई है.