पेकैज्‍ड वस्‍तुओं के वैधानिक माप नियम-2011 में संशोधन किया गया

केन्द्र सरकार ने उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षा देने के लिए डिब्‍बाबंद वस्तुओं (Packaged Item) के वैधानिक माप नियम-2011 में संशोधन किया है. उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दूसरी अनुसूची के नियम-5 को समाप्त कर दिया है. इसमें विभिन्न वस्तुओं के पैक के आकार का विवरण होता था.

इसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें डिब्‍बाबंद वस्तुओं की इकाई का दाम (प्रति ग्राम/कि.ग्राम/लीटर) दर्शाया जाएगा जिससे उपभोक्ताओं को खरीदते समय कीमतों की तुलना करने में सुविधा होगी. यह संशोधन 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा.

नए नियम के तहत आयात (इंपोर्ट) किए गए पैकेज आइटम पर मंथ या मैन्युफैक्चरिंग ईयर के बारे में जानकारी देनी जरूरी होगी. इस समय पैकेज आइटम के आयात पर सिर्फ महीने या इंपोर्ट करने की तारीख की जानकारी देना जरूरी है.