निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों की मौजूदा चुनाव व्यय सीमा बढ़ाई

निर्वाचन आयोग ने संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की मौजूदा चुनाव व्यय सीमा बढ़ाने का निर्णय किया है. यह आगामी सभी चुनावों में लागू होगी.

आयोग ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उम्मीदवारों के लिये मौजूदा चुनाव व्यय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया. इससे पहले वर्ष 2014 में चुनाव खर्च सीमा में संशोधन किया गया था, जिसे फिर वर्ष 2020 में 10 प्रतिशत बढ़ाया गया था.

मुख्य बिंदु

  • महाराष्‍ट्र, मध्‍य प्रदेश, उत्‍तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे बड़े राज्‍यों में संसदीय चुनाव खर्च सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है.
  • गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के लिए यह सीमा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए की गई है.
  • केन्‍द्र शासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर में चुनाव व्यय सीमा बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गयी है.
  • वहीं, बड़े राज्‍यों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए व्यय सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख रुपए की गई है.