कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.1% ब्याज दर को मंजूरी

केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा (EPF) पर 8.1% ब्याज दर को मंजूरी दी है. EFPO ने मार्च में 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारियों के PF फंड पर ब्याज दर 8.5% से घटाकर 8.1% निर्धारित किया था. यह 1977-78 के बाद से कर्मचारियों द्वारा अपने रिटायरमेंट फंड में जमा की गई सबसे कम ब्याज दर है.

EFPO अपने एनुअल एक्रुअल्स का 85% सरकारी सिक्योरिटीज और बांड्स सहित डेबिट उपकरणों में और 15% ईटीएफ के माध्यम से इक्विटी में निवेश करता है. डेबिट और इक्विटी दोनों से होने वाली आय का उपयोग ब्याज भुगतान की गणना के लिए किया जाता है.

EPFO के नियम

  • एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता को जोड़कर जो राशि बनती है, उसका 12% हिस्सा उसके पीएफ खाते में जमा किया जाता है. इसमें कंपनी का भी 12% कंट्रीब्यूशन होता है जिसमें में से 3.67% कर्मचारी के पीएफ अकाउंट (EPF) में जाता है और बाकी के 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) में जाता है.
  • कंपनी का योगदान दो हिस्सों में बंटा होता है, एक हिस्सा पेंशन फंड यानी ईपीएस में जाता एवं दूसरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EFPO): एक दृष्टि

EFPO भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है. यह देश में भविष्य निधि के विनियमन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है. EFPO सालाना आधार पर EPF योजना के लिए ब्याज दर तय करता है.