1 जुलाई से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिवंध

1 जुलाई 2022 से एकल (सिंगल) उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पिछले साल एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर प्रतिबंध की घोषणा की थी. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने उन चीजों की सूची जारी की है, जिनका इस्तेमाल अगले महीने से नहीं किया जा सकेगा.

मुख्य बिंदु

  • CPCB द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, एकल उपयोग प्लास्टिक चीजों के निर्माण, आयात, भण्डारण, विरतन, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है. CPCB ने प्लास्टिक के बजाय इको-फ्रेंडली विकल्प चुनने का अनुरोध किया है.
  • सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक से बनी उन प्रोडक्ट से है जिसे एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है. यह आसानी से डिस्पोज नहीं किए जा सकते.
  • सिंगल यूज वाले प्लास्टिक में के तहत – वस्तुओं की पैकेजिंग से लेकर बोतलों (शैम्पू, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स), पॉलिथीन बैग, फेस मास्क, कॉफी कप, क्लिंग फिल्म, कचरा बैग, फूड पैकेजिंग जैसी चीजें आती हैं.
  • 1 जुलाई से जिन सिंगल यूज़ वाले प्लास्टिक पर प्रतिवंध है उनमें शामिल हैं- प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम स्टिक, सजावट वाले थर्माकोल, प्लास्टिक प्लेट, कप, प्लास्टिक पैंकिंग आइटम, प्लास्टिक के इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिर और PVC.