सरकार ने 23 जुलाई 2022 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है. स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से ठीक पहले यह संशोधन किया गया है. इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय ध्वज संहिता को दिन-रात फहराने की अनुमति दी गई है.
मुख्य बिन्दु
नए संशोधन में, खुले में तथा निजी मकानों या भवनों पर दिन-रात तिरंगा फहराने की अनुमति दी गई है. इससे पहले ध्वज को खुले में सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की ही अनुमति थी.
अब कोई भी भारतीय नागरिक, निजी या शैक्षणिक संस्थान सभी दिवसों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज के गौरव और सम्मान के अनुरूप तिरंगा फहरा सकता है.
भारतीय ध्वज संहिता में पिछला संशोधन 30 दिसम्बर, 2021 को किया गया था, जिसमें कपास, ऊन, रेशम और खादी के हाथ से बुने, हाथ से सिले और मशीन से बने ध्वज के अलावा पॉलिस्टर से बने या सिले गए ध्वज के उपयोग की अनुमति दी गई थी.
13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसलिए हर घर तिरंगा अभियान से राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा जुड़ाव और गहरा होगा.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-07-24 22:08:002022-07-24 22:08:00सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया