सरकार, मरम्मत का अधिकार (Right to Repair) के लिए एक कानून लाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने निधि खत्री के नेतृत्व में एक समिति गठित की है. इस समिति की पहली बैठक 13 जुलाई 2022 को हुई थी. इस कानून में उपभोक्ताओं को अपने खराब सामान को बनाने में मदद करेगा.
क्या है ‘राइट टू रिपेयर’?
‘राइट टू रिपेयर’ कानून के तहत कंपनी ग्राहकों के पुराने सामान को रिपेयर करने से मना नहीं कर सकती है. इस नए कानून के बाद अब कंपनियों को किसी सामान के नए पार्ट्स के साथ-साथ पुराने पार्ट्स भी रखने होगा. इसके साथ ही यह कंपनी की जिम्मेदारी होगी वह पुराने पार्ट्स को बदलकर आपके खराब सामान को ठीक करें.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-07-17 20:02:002022-07-18 20:07:38मरम्मत का अधिकार के लिए निधि खत्री के नेतृत्व में एक समिति का गठन