जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली

नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त को देश के 14वें उप-राष्ट्रपति (14th Vice-President of India) के रूप मे शपथ ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाईं. उप-राष्ट्रपति के रूप में श्री एम वेंकैया नायडु का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो गया था. 6 अगस्त को उप-राष्ट्रपति पद के चुनाव में जगदीप धनखड़, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे.

  • इस चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था जबकि मार्गरेट अल्वा विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार थीं.
  • नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को 346 मतों के अंतर से हराया था. धनखड़ को  कुल डाले गए 725 में से 528 वोट मिले. वहीं, अल्वा को 182 वोट मिले. जबकि 15 वोट अमान्य रहे.
  • जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान में हुआ था. वह भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे है. इससे पहले वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे. 1993 से 1998 तक किशनगढ़ (राजस्थान) से विधायक चुने गए थे.

भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति होने की बात कही गई है. अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति (अध्यक्ष) होता है.
  • अनुच्छेद 65 के अनुसार, राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या हटाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जाती.

उपराष्ट्रपति चुनाव

  • उपराष्ट्रपति चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग संपन्न कराता है. इसके लिए निर्वाचन आयोग एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है.
  • राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से (आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति) होता है. यानी चुनाव जनता की बजाय उनके द्वारा चुने गए जन प्रतिनिधि करते हैं.
  • उपराष्ट्रपति चुनाव में लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, मतदान में हिस्सा लेते हैं.
  • वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में लोक सभा और राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों को भी मतदान का अधिकार होता है. राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य को वोट नहीं डाल सकते.
  • राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी भी संदेह या विवाद सामने आने पर संविधान के अनुच्छेद-71 के मुताबिक, फैसले का अधिकार केवल देश की सुप्रीम कोर्ट को है.
  • उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने के लिए उम्मीदवार को कम-से-कम 20 सांसद बतौर प्रस्तावक और 20 सांसद बतौर समर्थक दिखाने की शर्त पूरी करनी होती है. उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए.

अब तक के उपराष्ट्रपति

  1. डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1952 से 12 मई 1962
  2. जाकिर हुसैन 13 मई 1962 से 12 मई 1967
  3. वीवी गिरि 13 मई 1967 से 3 मई 1969
  4. गोपाल स्वरूप पाठक 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974
  5. बीडी जत्ती 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979
  6. मोहम्मद हिदायतुल्ला 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984
  7. आर वेंकटरमण 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987
  8. शंकर दयाल शर्मा 3 सितम्बर 1987 से 24 जुलाई 1992
  9. केआर नारायणन 31 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997
  10. कृष्णकांत 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002
  11. भैरों सिंह शेखावत 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007
  12. मोहम्मद हामिद अंसारी 11 अगस्त 2007 से 19 जुलाई 2017
  13. एम वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022
  14. जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2017 से वर्तमान