जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश की रूप में शपथ ली

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश (CJI)  की रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ दिलाई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जस्टिस उदय उमेश ललित का स्थान लिया है।

1959 में जन्मे डीवाई चंद्रचूड़ 13 मई, 2016 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इससे पहले वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता वाईपी चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के 16वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं.

भारत के मुख्य न्यायाधीश: एक दृष्टि

  • भारत का मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है.
  • भारत में अब तक कुल 50 (वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सहित) न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है. न्यायमूर्ति श्री एचजे कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे.
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं.
  • सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 मासिक और न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 मासिक है. इनके लिए वेतन संसद तय करती है जो कि संचित निधि से पारित होती है.
  • न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है.