निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया

निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है. साथ ही आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है. निर्वाचन आयोग ने 10 अप्रैल को राष्ट्रीय पार्टियों की नई लिस्ट जारी की थी.

मुख्य बिन्दु

  • आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता की पात्रता शर्तों को पूरा किया है.
  • गुजरात में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता मिलने के बाद आम आदमी पार्टी चार राज्यों – दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टी बन गई है.
  • आयोग ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है.
  • आयोग ने मणिपुर, गोवा और मेघालय में राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिला राज्य स्‍तरीय पार्टी का दर्जा भी वापस ले लिया है.

राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है?

  • राष्ट्रीय पार्टी के आहर्ता के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग नियम 1968 का पालन किया जाता है.
  • जिसके मुताबिक किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए चार या उससे ज़्यादा राज्यों में लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव लड़ना होता है.
  • इसके साथ ही इन चुनावों में उस पार्टी को कम से कम छह प्रतिशत वोट हासिल करने होते हैं. इसके अलावा उस पार्टी के कम से कम चार उम्मीदवार किसी राज्य या राज्यों से सांसद चुने जाएं. या, वह पार्टी कम से कम चार राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल कर ले. या, वह पार्टी लोकसभा की कुल सीटों में से कम से कम दो प्रतिशत सीटें जीत जाए. वह जीते हुए उम्मीदवार तीन राज्यों से होने चाहिए.

राष्ट्रीय पार्टी को मिलने वाले मुख्य लाभ

  • राष्ट्रीय पार्टी को पूरे देश में एक चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने का मौका मिलता है. वह चुनाव चिह्न किसी भी दूसरे दल को नहीं दिया जाता.
  • चुनाव के वक़्त राष्ट्रीय पार्टियों को पब्लिक ब्रॉडकास्टर यानी दूरदर्शन के टीवी चैनल पर मुफ्त में चुनाव प्रचार करने का समय दिया जाता है.
  • इसके साथ ही राष्ट्रीय पार्टियों को सरकार की तरफ से दफ़्तर बनाने के लिए जमीन मुहैया करवाई जाती है.