भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने 14 मार्च को चुनावी बांड (Electoral Bonds) से संबंधित विस्तृत आँकड़े जारी किए थे. चुनाव आयोग को ये आँकड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से प्राप्त हुए थे.
मुख्य बिन्दु
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने SBI को चुनावी बॉन्ड का पूरा डेटा चुनाव आयोग को सौंपने को कहा था.
चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर चुनावी बांड से संबंधित दो सूची जारी की है. एक सूची में चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों का ब्यौरा है. दूसरी सूची में बांड भुनाने वाले राजनीतिक दलों का ब्यौरा है. दी गई जानकारी में ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को डोनेशन दिया है.
चुनावी बांड के माध्यम से सर्वाधिक दो योगदानकर्ताओं क्रमशः फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज (1,368 करोड़ रुपये), मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (966 करोड़ रुपये) हैं.
चुनावी बांड के माध्यम से दान की सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) है. भाजपा को मार्च 2018 और जनवरी 2024 के बीच 6,566 करोड़ प्राप्त हुए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1,123 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर थी.
चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है?
चुनावी (इलेक्टोरल) बॉन्ड एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं. इस बॉन्ड को SBI से इसे खरीदा जा सकता था.
चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए इस स्कीम को 2017 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश की थी.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2024-03-16 18:58:142024-03-19 19:41:35भारतीय चुनाव आयोग ने चुनावी बांड के आँकड़े जारी किए
सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च, 2024 को अपने ऐतिहासिक फैसले में रिश्वत लेकर वोट देने वाले सांसदों और विधायकों को कानूनी संरक्षण से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में पीवी नरसिम्हा राव के मामले में दिए अपने पिछले फैसले को पलट दिया.
मुख्य बिन्दु
सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद-105 या 194, सांसदों या विधायकों को संसदीय विशेषाधिकार के तहत रिश्वतखोरी की छूट नहीं देता.
भारतीय संविधान में अनुच्छेद-105 संसद के (अनुच्छेद-194 राज्य विधानमंडलों के) विशेषाधिकारों को निर्दिष्ट करता है. इसके तहत संसद का कोई भी सदस्य, संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होता है.
यह फैसला CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सहमति से सुनाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधायिका के किसी सदस्य द्वारा किया गया भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2024-03-06 19:19:332024-03-06 19:19:33जन प्रतिनिधियों द्वारा वोट डालने के लिए रिश्वत मामले में फैसला
मद्रास हाईकोर्ट ने नागरिकता छोड़ चुके माता-पिता के गर्भ में मौजूद बच्चे को नागरिकता वापस पाने का हकदार बताया है. कोर्ट के अनुसार भारत की नागरिकता छोड़ते समय पति-पत्नी अगर माता-पिता बनने जा रहे हों, तो उनसे जन्मा बच्चा वापस भारतीय होने का हकदार है.
मुख्य बिंदु
मद्रास हाईकोर्ट की जस्टिस अनिता सुमंथ ने 22 वर्षीय याचिकाकर्ता प्रणव श्रीनिवासन की याचिका स्वीकार कर उसे चार हफ्ते में भारतीय नागरिकता देने के लिए केंद्रीय गृहमंत्रालय को निर्देश दिए. मंत्रालय ने 2019 में श्रीनिवासन को नागरिकता देने से इनकार कर दिया था.
याचिका के अनुसार, प्रणव के माता-पिता ने दिसंबर, 1998 में भारत की नागरिकता त्याग कर सिंगापुर की नागरिकता ले ली थी. तब मां साढ़े सात महीने की गर्भवती थी. एक मार्च 1999 को प्रणव का जन्म सिंगापुर में हुआ और जन्म की वजह से उसे सिंगापुर की स्वाभाविक नागरिकता मिली.
बालिग होने पर प्रणव ने भारतीय नागरिकता वापस लेने का निर्णय किया. इसके लिए मई 2017 को सिंगापुर में भारतीय दूतावास में नागरिकता के लिए आवेदन किया. प्रणव का कहना था कि जब वह गर्भ में था, तब भी भारतीय था.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2022-05-19 19:29:312022-05-19 19:29:31नागरिकता छोड़ चुके माता-पिता के गर्भ में मौजूद बच्चे को नागरिकता पाने का हकदार
मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर तय की गई गति सीमा को रद्द कर दिया है. न्यायालय ने 2018 की उस अधिसूचना को रद्द किया है जिसमें एक्सप्रेसवे पर 120 किमी/घंटा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर 100 किमी/घंटा, जबकि एम 1 श्रेणी के वाहनों के लिए गति सीमा 60 किमी/घंटा निर्धारित की गई थी. हाई कोर्ट का यह आदेश एक अपील पर दिया है.
न्यायालय ने कहा कि, अधिक गति मृत्यु का मुख्य कारण है और अधिकांश दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है. इस तथ्य को जानने के बावजूद, सरकार ने वाणिज्यिक कारणों सहित विभिन्न कारणों से गति सीमा बढ़ा दी है. इससे अधिक मौतें हो रही हैं. इसका हवाला देते हुए यह अधिसूचना रद्द की गई है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2021-09-15 23:55:452021-09-16 10:37:05मद्रास उच्च न्यायालय ने राजमार्गों पर तय गति सीमा को रद्द किया
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति पर व्याख्या की थी. न्यायालय ने माना कि, राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति, ‘दंड प्रक्रिया संहिता’ (CrPC) की धारा 433A के तहत दिए गए प्रावधान की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है.
मुख्य बिंदु
इससे पहले जनवरी 2021 में दया याचिका के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश को अस्वीकार नहीं कर सकता है, हालाँकि निर्णय लेने के लिये कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल 14 वर्ष की जेल होने से पूर्व भी कैदियों को क्षमादान दे सकता है.
CrPC की धारा 433A किसी भी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत राष्ट्रपति/राज्यपाल को क्षमादान देने की संवैधानिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती है.
न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 161 के तहत एक कैदी को क्षमा करने की राज्यपाल की संप्रभु शक्ति वास्तव में राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाती है.
लघुकरण और रिहाई की कार्रवाई इस प्रकार एक सरकारी निर्णय के अनुसार हो सकती है और राज्यपाल की मंज़ूरी के बिना भी आदेश जारी किया जा सकता है.
CrPC की धारा 432 सरकार को सज़ा माफ करने का अधिकार देती है. राज्य सरकार इस या संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत छूट देने की नीति बना सकती है.
यदि कोई कैदी 14 वर्ष से अधिक समय तक कारावास में रह चुका है, तो राज्य सरकार समय से पहले रिहाई का आदेश पारित करने में सक्षम है.
भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति:
संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को अपराध के लिये दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ करने, राहत देने, छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति है, जहाँ दंड मौत की सज़ा के रूप में है.
अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल के पास किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिये दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सज़ा को माफ करने, राहत देने, राहत या छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति है.
अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक व्यापक है. राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है जहाँ दी गई सजा मौत की सजा है लेकिन राज्यपाल की क्षमादान शक्ति मौत की सजा के मामलों तक विस्तारित नहीं होती है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2021-08-05 15:05:412021-08-05 15:05:41सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति पर व्याख्या की
उच्चतम न्यायालय ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला 12 जनवरी को सुनाया. उच्चतम न्यायालय की यह पीठ संसद द्वारा पारित तीन नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी.
विशेषज्ञों की एक समिति का गठन
उच्चतम न्यायालय की यह पीठ ने इन कानूनों के गुण और दोषों पर सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है. गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी, बल्कि वह अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करेगी. यह समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा होगी. जब तक इस समिति की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक रहेगी. विशेषज्ञों समिति में चार सदस्य होंगे. ये सदस्य हैं:
भूपिंदर सिंह मान (अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन)
डॉ प्रमोद कुमार जोशी (अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान)
अशोक गुलाटी (कृषि अर्थशास्त्री)
अनिल धनवट (शिवकेरी संगठन, महाराष्ट्र)
तीन कृषि कानूनों का विरोध
उल्लेखनीय है की संसद ने किसानों की आय को बढाने के लिए तीन कृषि कानूनों को पारित किया था. इन कानूनों में मौजूदा विकल्पों को जारी रखते हुए किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए कई और विकल्प दिए गये हैं. इन्हीं कानूनों के विरोध में मुख्य रूप से पंजाब के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2021-01-12 23:54:372021-01-13 09:54:06उच्चतम न्यायालय ने नए कृषि कानूनों पर रोक लगायी, विशेषज्ञों की एक समिति का गठन
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 5 जनवरी को निर्णय सुनाया. जस्टिस एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने 2-1 के बहुमत से सरकार को इस प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति दी. इस निर्णय के साथ ही नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है.
लुटियंस जोन में सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण को चुनौती देने वाली याचिकाओं में पर्यावरण मंजूरी समेत कई मुद्दों पर सुनवाही करते हुए कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया. कोर्ट ने अपने निर्णय में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई सिफारिशों को बरकरार रखा और निर्माण के दौरान पर्यावरण का ध्यान रखने की बात कही.
जस्टिस खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी के अलावा पीठ के तीसरे जज जस्टिस संजीव खन्ना ने भी परियोजना को मंजूरी पर सहमति जताई, लेकिन भूमि उपयोग में बदलाव संबंधी फैसले और परियोजना को पर्यावरण मंजूरी दिए जाने पर असहमति जताई.
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है?
केंद्र सरकार ने दिल्ली के लुटियंस जोन में सेंट्रल विस्टा के निर्माण की घोषणा सितंबर, 2019 में की थी. इस परियोजना पर 20 हजार करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को नए संसद भवन के निर्माण के लिए आधारशिला रखी थी.
इस परियोजना में संसद की नई त्रिकोणीय इमारत होगी, जिसमें एक साथ 900 से 1200 सांसद बैठ सकेंगे. इसका निर्माण 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अगस्त, 2022 तक पूरा किया जाना है. इसमें केंद्रीय सचिवालय का निर्माण वर्ष 2024 तक करने की योजना है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2021-01-05 18:50:402021-01-06 16:02:03सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को पूर्वोत्तरीय राज्य मणिपुर के कैबिनेट मंत्री टीएच श्याम कुमार को बर्खास्त कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत हासिल विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मंत्री के खिलाफ यह कार्रवाई की है. ऐसा पहली बार हुआ है जब इस अनुच्छेद का प्रयोग कर किसी मंत्री को बर्खास्त किया गया हो. कोर्ट ने दल-बदल कानून के तहत विधायक को अयोग्य ठहराते हुए उनके विधानसभा में जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया.
क्या है मामला?
मणिपुर में 2017 में हुए 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 28 और BJP के 21 सदस्य (विधायक) चुने गये थे. कांग्रेस के 9 विधायक चुनाव के बाद पार्टी छोड़कर BJP में चले गए. श्याम कुमार भी उनमें से एक थे, जिन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था. विधानसभा अध्यक्ष से दल-बदल रोधी कानून के तहत श्यामकुमार को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी. विधानसभा अध्यक्ष की तरफ कोई निर्णय नहीं आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार का प्रयोग किया.
क्या है अनुच्छेद-142?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 212 के अनुसार देश का कोई भी न्यायालय राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन अनुच्छेद-142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार हासिल है.
अनुच्छेद-142 के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी अन्य संस्था के जरिए व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए किसी तरह का आदेश देने में देरी हो रही है, तो कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत खुद उस मामले में फैसला ले सकता है. सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद का इस्तेमाल विशेष परिस्थितियों में ही करता है.
अयोध्या विवाद और भोपाल गैस त्रासदी मामले में अनुच्छेद-142 का प्रयोग
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद-142 के तहत अयोध्या की विवादित जमीन रामलला विराजमान को सौंपने और मुसलमानों को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अलग से देने का फैसला सुनाया था.
भोपाल गैस त्रासदी मामले में भी अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया था. इस मामले में कोर्ट ने यह महसूस किया कि गैस के रिसाव से पीड़ित हजारों लोगों के लिये मौजूदा कानून से अलग निर्णय देना होगा.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2020-03-19 23:57:162020-03-20 00:06:32सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद-142 का प्रयोग कर पहली बार किसी मंत्री को बर्खास्त किया
सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित सेवाएं देने की इजाजत दे दी है. क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल या आभासी मुद्राएं हैं, जिनमें मुद्रा इकाइयों के बनाने और फंड के लेन-देन का सत्यापन करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है और यह व्यवस्था केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र रहकर काम करती है.
कोर्ट ने RBI के सर्कुलर को रद्द किया
न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 4 मार्च को सुनाये अपने फैसले में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2018 के सर्कुलर को रद्द करते हुए यह आदेश दिया. RBI इस सर्कुलर के अनुसार देश में आभासी मुद्राओं से संबंधित कोई भी सेवा प्रदान करने पर रोक थी.
क्या है क्रिप्टोकरेंसी?
क्रिप्टोकरेंसी एक प्रकार की आभासी (वर्चुअल) मुद्रा है. आभासी से मतलब है कि अन्य मुद्रा की तरह क्रिप्टोकरेंसी का कोई भौतिक स्वरुप नहीं है. क्रिप्टोकरेंसी को आप ना तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं. यह एक डिजिटल करेंसी है. बिटकॉइन, इथीरियम, रिप्पल, लाइटकॉइन इत्यादि कुछ प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी हैं.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2020-03-05 00:15:382020-03-05 00:15:38सुप्रीम कोर्ट ने वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित सेवाएं देने की इजाजत दी
उच्चतम न्यायालय ने महिला अधिकारियों को भी पुरुष अधिकारियों की तरह सेना में स्थाई कमीशन दिया जाने का निर्देश दिया है. 17 फरवरी को सुनाये अपने फैसले में न्यायलय ने केन्द्र सरकार को तीन महीने के भीतर उन सभी महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन दिये जाने का आदेश दिया जिन्होंने इसका विकल्प चुना है. न्यायालय ने कहा कि महिला अधिकारियों को कमान तैनाती दिये जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
महिलाओं को तैनाती से वंचित रखना समानता के अधिकार के विरूद्ध
न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि महिलाओं को स्थाई कमीशन अथवा कमान तैनाती न दिया जाना मनोवैज्ञानिक सीमाओं और सामाजिक व्यवस्था के तहत है. अदालत ने कहा कि महिलाओं को इस तरह की तैनाती से वंचित रखना गैर-तार्किक तथा समानता के अधिकार के विरूद्ध है.
दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को सही माना
उच्चतम न्यायालय ने महिला अधिकारियों को स्थार्इ कमीशन की अनुमति के दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले पर कोई रोक नहीं लगायी है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2010 में शॉर्ट सर्विस कमिशन के तहत सेना में आने वाली महिलाओं को सेवा में 14 साल पूरे करने पर पुरुषों की तरह स्थायी कमिशन देने का आदेश दिया था. इस फैसले के खिलाफ रक्षा मंत्रालय ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2020-02-17 23:12:562020-02-17 23:12:56उच्चतम न्यायालय ने महिला अधिकारियों को सेना में स्थाई कमीशन दिया जाने का निर्देश दिया है
उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर लम्बित आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है. राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे से जुड़ी अवमानना याचिका की सुनवाही करते हुए न्यायालय ने यह निर्देश दिए.
निर्वाचन आयोग को सूचना देने के निर्देश
न्यायालय ने राजनीतिक दलों से आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे उम्मीदवार को चुनाव में उतारने का फैसला करने के 72 घंटों के अन्दर निर्वाचन आयोग को सूचना देने के निर्देश का अनुपालन करने संबंधी रिपोर्ट भी मांगी है.
राजनीति के अपराधीकरण में चिन्ताजनक वृद्धि
अपने आदेश में न्यायमूर्ति एफ नरीमन की पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि लोकसभा के पिछले चार चुनावों के दौरान राजनीति के अपराधीकरण में चिन्ताजनक स्तर तक वृद्धि हुई है.
कारण बतायें कि ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव क्यों किया
न्यायालय ने राजनीतिक दलों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपनी वेबसाइट पर कारण बतायें कि ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव क्यों किया गया है, जिन के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लम्बित हैं. राजनीतिक दलों को फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया तथा एक स्थानीय भाषा और एक राष्ट्रीय अखबार में भी यह ब्यौरा प्रकाशित कराने का निर्देश दिया गया है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2020-02-13 23:38:282020-02-13 23:38:28चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा सार्वजानिक करने का निर्देश
उच्चतम न्यायालय ने संसद से सदस्यों को अयोग्य ठहराने के लोकसभा और विधानसभा अध्यक्षों के अधिकारों की समीक्षा करने को कहा है. न्यायालय ने 21 जनवरी को ऐतिहासिक व्यवस्था देते हुए कहा कि संसद को फिर से सोचना होगा कि क्या किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं पर फैसले का अधिकार लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष को अर्द्धन्यायिक प्राधिकारी के रूप में दिया जाना चाहिए.
संसदीय ट्रिब्यूनल के लिए संविधान संशोधन पर विचार
न्यायालय ने कहा कि सदन का अध्यक्ष प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी पार्टी विशेष से जुड़ा होता है. किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने का अधिकार लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष की बजाए संसदीय ट्रिब्यूनल को देने के लिए संविधान संशोधन पर संसद को गम्भीरता से विचार करना चाहिए. न्यायालय कांग्रेस नेता केशम मेघचन्द्र सिंह द्वारा मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2020-01-22 23:59:232020-01-23 00:15:03उच्चतम न्यायालय ने संसद से लोकसभा और विधानसभा अध्यक्षों के अधिकारों की समीक्षा करने को कहा